छत्तीसगढ़ सरकार ने हैण्ड सैनिटाईजर बनाने के लिए 2 डिस्टिलरी को दिया लाइसेंस
रायपुर(आईएसएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। राज्य शासन के खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन द्वारा मुंगेली जिले के मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) और दुर्ग जिले के मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) को यह लाइसेंस एक साल के लिए प्रदान किया गया है। इससे अब राज्य में हैण्ड सैनिटाईजर की सुचारू आपूर्ति में मदद होगी।
गौरतलब है कि कोराना वायरस (कोविड-19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है, साथ ही भारत सरकार द्वारा हैण्ड सैनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए हैण्ड सैनिटाईजर की आवश्यकता और मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन डिस्टलरियों को यह अनुमति प्रदान की गई है। अल्कोहल आधारित हैण्ड रब साॅल्यूशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित है।
इस संकट की घड़ी में जबकि जन-जीवन असामान्य हो गया है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी मजबूती से हमारे लिए 24×7 कार्यरत हैं।
ऐसे में हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उनकी इस सेवा को सलाम एवं प्रणाम करें।
इसके लिए हमें केवल उनकी बात माननी है।
जैसा वो कह रहे हैं, वैसा हम करें।#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/eoRGW92SP7
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 22, 2020
खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत उपरोक्त दोनो डिस्टिलरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकमण्ड फार्मूला के आधार पर अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनेटाईजर के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही प्रति 200 मिलीलीटर सैनिटाईजर के लिए एक सौ रूपए मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा मात्रा होने पर उसी अनुपात में मूल्य निर्धारित होगा। मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) और दुर्ग मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) में अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर के उत्पादन की सप्लाई की माॅनिटरिंग क्रमशः ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वरी नारायण और ड्रग इंस्पेक्टर आशीष कुमार पाण्डेय करेंगे।