रायपुर में 17 मई 6.00 बजे तक के लिए पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित,लाॅकडाउन क्या क्या खुला रहेगा क्या बंद यंहा देंखें, शाम 5 बजे तक अनेक गतिविधियों के संचालन की अनुमति
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ एस. भारतीदासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम,
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