त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतदान केन्द्रों में ही होगी मतगणना

रायपुर(आईएसएनएस)। मतदान के पश्चात प्रत्येक वार्ड से पंच के स्थान के लिए मतपत्रों की अभ्यर्थीवार छटनी और संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थीवार मतपत्रों की संवीक्षा करते समय ऐसे मतपत्रों को अलग रख लिया जाएगा जो संदेहास्पद हों। संदेहास्पद मतपत्रों की संवीक्षा, प्राधिकृत अधिकारी पीठासीन अधिकारी या खंड स्तर पर की जाने वाली मतगणना के मामले में विनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वयं एक-एक करके की जाएगी।

ऐसी संवीक्षा में जो मतपत्र किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मान्य किया जाएगा उसे उस अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े मतपत्रों की गड्डी में शामिल किया जाएगा तथा जिन मतपत्रों को अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित किया जाएगा उनहें एक अलग गड्डी में रखा जाएगा। प्रतिक्षेपित किए गए ऐसे प्रत्येक मतपत्र को जिसे कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता देखना चाहे उसे दिखाया जाएगा, परंतु मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिक्षेपित प्रत्येक मतपत्र के पीछे उसे खारिज करने के कारण का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत अधिकारी या यथास्थिति विनिर्दिष्ट सहायक रिर्टर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मतगणना के लिए मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को एक के बाद एक खोला जाएगा। मतपेटियां खोलने के पहले उन्हें, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को देखने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे इस बात का समाधान कर लें कि किसी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मेें अभ्यर्थी मतगणना के लिए गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है। अभ्यर्थी चाहें तो मतदान अभिकर्ता को ही गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यह मतगणना मतदान समाप्ति के बाद सामान्यतया मतदान केन्द्र पर ही किया जाएगा। यदि किसी कारण मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर विकास खण्ड मुख्यालय पर कराए जाने का निर्णय लिया गया तो इसके संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा। ऐसे परिस्थिति में मतगणना सामान्यतया अगले दिन खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी।

मतगणना का कार्य सबसे पहले पंचों के निर्वाचन से संबंधित वार्डवार किया जाएगा। पंचों के मतपत्रों की वार्डवार अलग-अलग गड्डियां बनाई जाएंगी। मतपत्रों की वार्डवार छटनी मतपत्र के पीछे अंकित सुभेदक मोहर में वार्ड का क्रमांक देखकर की जाएगी। विभिन्न वार्डों के पंचों के मतगणना का कार्य पूर्ण हो जाने पर, सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए गणना का कार्य किया जाएगा।

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